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ग्राम पंचायत बंधी धूरी के रोजगार सहायक राजकुमार वेन शासकीय कार्यों से हुए विरत

 

ग्राम पंचायत बंधी धूरी के रोजगार सहायक राजकुमार वेन शासकीय कार्यों से हुए विरत

ग्राम पंचायत बंधी धूरी के रोजगार सहायक राजकुमार वेन शासकीय कार्यों से हुए विरत

 

कटनी, मध्यप्रदेश । बहोरीबंद जनपद के बंधी धूरी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक राजकुमार वेन शासकीय कार्यों से हुए विरत। अनियमिता पाए जाने पर जिला पंचायत सी ई ओ सुश्री कौर ने लिया एक्शन, करी बड़ी कार्यवाही।

 

कटनी जिला पंचायत सी. ई. ओ. सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत बंधी धूरी के ग्राम रोजगार सहायक राजकुमार वेन के विरुद्ध एक और बड़ी कार्यवाही कर शासकीय कार्यों से विरत कर जनपद पंचायत बहोरीबंद कार्यालय में सलग्न करते हुए 50% पारिश्रमिक भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि सुश्री कौर ने लापरवाह एवं वित्तीय अनियमितता बरतने वाले लोक सेवकों को नहीं बख्शने के संबंध मैं समय, समय पर अधिकारियों को निर्देशित किया है।

 

जनपद पंचायत बहोरीबंद के सी. ई. ओ. के प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही

आपको बता दें कि जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्यकार्यपालन अधिकारी से प्रस्ताव के मुताबिक श्री झाईलाल नाई का आवास निर्माण होना नहीं पाया गया। रोजगार सहायक राजकुमार वेन द्वारा स्वयं अपने पिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया था।

 

इसके द्वारा ग्राम पंचायत सलैया फाटक मैं पदस्थी के दौरान नियम के विरुद्ध पूर्व से बने आवासीय मकानों का जियो टेक किया गया। जिसमें 1 आवास की मजदूरी 1.35000 रुपए मान से तीन आवासों की कुल राशि 4 लाख 5000 हजार रुपए की वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया। श्री श्यामलाल वेन एवं चमेली बाई नाई को बीड़ी श्रमिक योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त होना पाया गया। इस संबंध मैं जिला पंचायत सी ई ओ सुश्री कौर ने जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को निर्धारित समयावधि में जांच कर अभिलेखों एवं साक्ष्य सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

 

राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निर्देशों के अनुरूप जिला पंचायत सी,. ई. ओ. ने लिया एक्शन।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध मैं जारी आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों इत्यादि को समेकित व संशोधित मार्गदर्शिका 2025 की सेवा शर्त के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत जांच की अवधि तक शासकीय कार्यों से विरत रखने एवं जनपद पंचायत बहोरीबंद कार्यालय में संलग्न करते हुए 50% पारिश्रमिक भुगतान करने की कार्यवाही की है।

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