महाराष्ट्र

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने रीवा जिले की सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा पर वर्दी और पद के दुरुपयोग के आरोपों पर पुलिस विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है।

 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने रीवा जिले की सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा पर वर्दी और पद के दुरुपयोग के आरोपों पर पुलिस विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने थाने की 24-26 अक्टूबर और 13-15 नवंबर 2025 की CCTV फुटेज भी तलब की है। मामला ग्राम मुड़ियारी निवासी राजेश शुक्ला के परिवार से जुड़ा है। राजेश ने चाचा से जमीन विवाद में CM हेल्पलाइन में शिकायत की थी। आरोप है कि थाना प्रभारी और स्टाफ ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया, परिवार के सदस्यों को जबरन थाने लाया, मोबाइल छीनकर शिकायत बंद कराई और बेटे सौरभ शुक्ला को लॉकअप में बंद किया। राजेश शुक्ला ने परिवार सहित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर थाना प्रभारी के निलंबन और आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने DGP, IG रीवा और SP रीवा से जवाब मांगा है।

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