मध्य प्रदेश

निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर दो आधार सेंटर की सुरक्षा निधि जप्त

 

निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर दो आधार सेंटर की सुरक्षा निधि जप्त.

 

ऑपरेटरों को किया गया आधार कार्य करने से आजीवन प्रतिबंधित.

 

जबलपुर मध्यप्रदेश आधार पंजीयन और आधार अपडेशन कराने आधार सेंटर पहुँचने वाले आम नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की शिकायतों पर कारवाई करते हुये जिले के दो आधार सेंटर की सुरक्षा निधि जप्त कर ली गई है तथा संबंधित आधार ऑपरेटर को आधार कार्य से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को इन आधार ऑपरेटर्स को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने और इन पर पेनाल्टी अधिरोपित करने की अनुशंसा भी की गई है।

 

ई-गवर्नेंस सोसायटी के जिला प्रबंधक चित्रांशु त्रिपाठी के अनुसार जिले के मझौली और पाटन जनपद पंचायत के कुछ आधार सेंटर पर आवेदकों से यूआईडीएआई द्वारा नियत शुल्क से अधिक राशि लिये जाने की शिकायतें मिली थीं। जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने इन शिकायतों की जांच जनपद पंचायतों के सीईओ को दिये थे। मझौली एवं जनपद पंचायत पाटन के सीईओ द्वारा मझौली जनपद पंचायत के तीन तथा पाटन जनपद पंचायत के चार आधार केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। 

 

निरीक्षण में जनपद पंचायत मझौली के एक आधार सेंटर में ऑपरेटर द्वारा आवेदकों से आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अपडेशन हेतु नियत शुल्क 75 रुपये के स्थान पर 100 रुपये लेते हुये पाया गया। इसी प्रकार जनपद पंचायत पंचायत पाटन के एक आधार केंद्र के ऑपरेटर को आवेदकों से नवीन आधार पंजीयन हेतु 100 रुपये लेते हुये पाया गया। जबकि, नया आधार पंजीयन निःशुल्क किया जाता है।

 

ई-गवर्नेंस सोसायटी के जिला प्रबंधक ने बताया कि जनपद पंचायत सीईओ से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने यूआईडीएआई की गाइडलाइन का उल्लंघन कर नियत शुल्क से अधिक राशि लेने पर दोनों आधार सेंटर की ई-गवर्नेंस सोसायटी में जमा सुरक्षा निधि क्रमशः 50 हजार रुपये एवं 2 लाख रुपये तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही इन आधार सेंटरों के ऑपरेटर मुस्कान लोधी और साक्षी कोष्टा को आधार कार्य करने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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