भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए वर्ष के अंतिम दिन बड़े पैमाने पर पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। 31 दिसंबर 2025 को जारी आदेशों के तहत विभिन्न बैच के अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स में उन्नयन के साथ उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। ये आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए वर्ष के अंतिम दिन बड़े पैमाने पर पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। 31 दिसंबर 2025 को जारी आदेशों के तहत विभिन्न बैच के अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स में उन्नयन के साथ उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। ये आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगे।
1994 बैच के IPS अधिकारी पदोन्नत
1994 बैच के IPS अधिकारी श्री आशुतोष रॉय को वेतन मैट्रिक्स-16 में पदोन्नत करते हुए विशेष पुलिस महानिदेशक (Special DGP) के पद पर पदस्थ किया गया है। वे पुलिस मुख्यालय, भोपाल में अपनी सेवाएं देंगे।
2010, 2011 और 2012 बैच के अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नतिराज्य शासन द्वारा 2010, 2011 एवं 2012 बैच के कुल 13 IPS अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स-13 में उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, धार, खंडवा सहित विभिन्न जिलों एवं इकाइयों में पदस्थ अधिकारी शामिल हैं।
पदोन्नत अधिकारियों में प्रमुख रूप से—
राकेश सागर
राघवेंद्र सिंह बेलवंशी
किरणलता केरकेट्टा
मनोज कुमार राय
रियाज इकबाल
राहुल कुमार लोधा
सिमाला प्रसाद
अमित यादव
मयंक अवस्थी
विवेक सिंह
कुमार प्रतीक
शिवदयाल
शैलेन्द्र सिंह चौहान2008 बैच के अधिकारियों को आईजी पद पर पदोन्नति
2008 बैच के तीन IPS अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स-14 में पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें साइबर, शिकायत एवं मानव अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत अधिकारी शामिल हैं।
2000 बैच के IPS अधिकारी बने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक2000 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी श्री प्रमोद वर्मा को वेतन मैट्रिक्स-15 में पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) बनाया गया है। वे जबलपुर जोन में अपनी सेवाएं देंगे।
नियमों के तहत प्रभावशील पदोन्नति
गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति के बाद अधिकारी जिस पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसे भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 2016 के तहत समकक्ष घोषित किया गया है।
यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से जारी किए गए हैं और 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आएंगे।






