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कटनी- फर्जी व कूट रचित मार्कशीट के आधार पर सुभांशु नगरिया निवासी डन कॉलोनी, मदन मोहन चौबे वार्ड, कटनी को रीठी में गोपाल फिलिंग के नाम से पेट्रोल पंप लेना मंहगा पड़ गया

कटनी- फर्जी व कूट रचित मार्कशीट के आधार पर सुभांशु नगरिया निवासी डन कॉलोनी, मदन मोहन चौबे वार्ड, कटनी को रीठी में गोपाल फिलिंग के नाम से पेट्रोल पंप लेना मंहगा पड़ गया है । फरियादी सुनील सेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेश जैन ने न्यायालय को बतलाया कि आरोपी द्वारा फर्जी व कूट रचित मार्कशीट तैयार कर तथा उसे भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में देकर पेट्रोल पंप प्राप्त करने का गंभीर अपराध किया है, उनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कटनी के द्वारा सुभांशु नगरिया के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 467, 468 एवं 471 का मामला पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया गया है ।

विदित है कि रीठी में पेट्रोल पंप आवंटित किये जाने हेतु भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2015 में आवेदन मंगवाये थे जिसमें आरोपी सुभांशु नगरिया ने अपने आवेदन पत्र के साथ तमिलनाडू विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने की एक मार्कशीट लगाई थी । इन दस्तावेजों के आधार पर उसे पेट्रोल पंप आवंटित कर दिया गया, जिसे कि उसके द्वारा गोपाल फिलिंग के नाम से संचालित किया जाने लगा ।

समाज सेवी एवं आर.टी.आई. एक्टिवीस्ट सुनील सेन को उक्त जानकारी मिलने पर उनके द्वारा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में शिकायत की गई । शिकायत पर जॉंच होने के उपरांत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने शिकायत को सही पाकर व मार्कशीट फर्जी होना पाकर पेट्रोल पंप का आवंटन निरस्त कर दिया । सुनील सेन द्वारा इससंबंध में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु पुलिस को शिकायत की थी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने शिकायतकर्ता सुनील सेन एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर की साक्ष्य लेने व दस्तावेजों को देखने के उपरांत सुभांशु नगरिया के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

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